Kisan Credit Card New Update : अब पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को ब्याज छूट के लाभ के साथ बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन दो कामों के लिए आपको तीन लाख की जगह सिर्फ दो लाख रुपये का लोन मिलेगा. अब इस कार्ड के लिए पीएम किसान के लाभार्थियों को सिर्फ एक पेज का फॉर्म भरना होगा।
केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी ) देने के लिए मिशन मोड में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम केसीसी सैचुरेशन ड्राइव है, जिसके तहत पात्र किसानों को केसीसी बनाकर सबसे सस्ता लोन दिया जाएगा। समय पर कर्ज चुकाने पर किसानों को अधिकतम 4 प्रतिशत के ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। जिसका उपयोग आप खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर सकते हैं। यह एक अल्पकालिक ऋण है। अगर आवेदक के सभी दस्तावेज सही हैं तो बैंक को महज 14 दिन यानी दो हफ्ते में कार्ड बनवाना होगा।
यह अभियान 01 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ है और पूरे महीने चलाया गया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सभी बैंकों के एमडी और नाबार्ड के चेयरमैन को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रक्रिया का विवरण दिया गया है. इसे केसीसी के तहत पीएम-किसान लाभार्थियों के कवरेज के लिए लॉन्च किया गया है। प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र किसानों कोकेसीसी के तहत ऋण मिले। | kisan credit card new update
केसीसी को अब ब्याज छूट के लाभ के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे किसानों पर ध्यान दें और उन्हें अतिरिक्त ऋण सीमा मंजूर करें। लेकिन इन दो कामों के लिए आपको तीन लाख की जगह सिर्फ दो लाख रुपये का लोन मिलेगा.
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अगर आप भी साहूकारों के चंगुल से बचना चाहते हैं तो केसीसी करवा लें। इसके नियमों को काफी आसान बनाया गया है। अब बैंक को आवेदन करने के महज 14 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केसीसी के लिए केवल तीन दस्तावेज लिए जाएंगे। पहला यह है कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वह किसान है या नहीं। इसके लिए बैंक को अपनी खेती के कागजात देखने चाहिए और उसकी कॉपी लेनी चाहिए। दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का हलफनामा है कि उस पर किसी अन्य बैंक में ऋण बकाया नहीं है।
इसके लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म बनाया गया है। पीएम किसान के तहत मूल डेटा बैंक के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाएगा और बोई गई फसल के विवरण के साथ भूमि रिकॉर्ड की केवल एक प्रति भरनी होगी। फॉर्म सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की वेबसाइटों के साथ-साथ कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म पीएम-किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
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